कब हो सकती है राजपाल यादव की तिहाड़ जेल से रिहाई? सामने आया चेक बाउंस केस से जुड़ा बड़ा अपडेट
कब हो सकती है राजपाल यादव की तिहाड़ जेल से रिहाई? सामने आया चेक बाउंस केस से जुड़ा बड़ा अपडेट
राजपाल यादव इस वक्त तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। एक्टर की लाइफ से जुड़ी अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे। इसे लेकर उनके मैनेजर ने अपडेट साझा की है।
कर्ज विवाद की पृष्ठभूमि
यह मामला 2010 में शुरू हुआ था, जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘अता पता लापता’ (2012) के निर्माण के लिए दिल्ली स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹5 करोड़ का कर्ज लिया था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल रहने के बाद वह ऋण चुकाने में असमर्थ रहे, जिसके चलते मामला कानूनी विवाद में बदल गया। अप्रैल 2018 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया। उनके द्वारा जारी किए गए सात चेक बाउंस हो गए थे, जिसके आधार पर उन्हें छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।
बकाया राशि और कोर्ट की कार्यवाही
जून 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए वास्तविक प्रयास दिखाने का निर्देश दिया। इस बीच ब्याज और अन्य कारणों से बकाया रकम बढ़कर लगभग ₹9 करोड़ तक पहुंच गई थी। अक्टूबर 2025 तक राजपाल यादव ₹75 लाख जमा कर चुके थे, लेकिन अदालत ने पाया कि कुल बकाया का बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। फरवरी 2025 में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया। राजपाल की ओर से बकाया चुकाने के लिए एक और सप्ताह की मोहलत मांगने वाली आखिरी अर्जी भी खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
