सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की याचिका की खारिज, सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते
Edited by : Pratik Sahu
सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की याचिका की खारिज, सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों के परिसरों से कुत्ते को हटाने के निर्देशों को वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव की मांग खारिज की। शीर्ष अदालत ने डॉग लवर्स की याचिका को खारिज कर दिया है।
स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों से कुत्तो को हटाने के आदेश में बदलाव की मांग वाली डॉग लवर्स की अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। इसका मतलब है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों से कुत्तो को हटाने का SC का आदेश बरकरार रहेगा।
